प्रभात इंडिया न्यूज़/पश्चिम चम्पारण
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन–2025 के संदर्भ में 14 नवंबर 2025 को होने वाली मतगणना को लेकर पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी राज्य के विधानसभा आम चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहती है।जिला विधि शाखा के ज्ञापांक 227/विधि, दिनांक 06.10.2025 के अनुसार संपूर्ण पश्चिम चम्पारण जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत 60 दिनों हेतु अथवा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति (जो पहले हो) तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी की गई है।बिहार विधानसभा चुनाव–2025 की निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवंबर 2025 (रविवार) को पूर्ण मानी जाएगी। अतः 16 नवंबर 2025 तक जिले में आदर्श आचार संहिता पूर्णतः लागू रहेगी।
विजय जुलूस सहित सभी उत्सव गतिविधियाँ प्रतिबंधित
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतगणना के बाद 16 नवंबर 2025 तक किसी भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल, समर्थक या व्यक्ति द्वारा
विजय जुलूस,रैली, रोड शो, सार्वजनिक सभा, पटाखा बाज़ी, डीजे/माइक का उपयोग, वाहन रैली,या किसी भी प्रकार का उत्सव कार्यक्रम सख़्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना दिवस (14 नवंबर 2025) को लेकर प्रशासन की महत्वपूर्ण अपील : निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नागरिकों, मीडिया और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से निम्न अनुरोध किए हैं—
1. केवल आधिकारिक स्रोतों पर करें भरोसा : मतगणना के रुझान, परिणाम व अंतिम घोषणा संबंधी जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं को ही विश्वसनीय माना जाए।
2. अफवाहों से दूर रहें, भ्रामक संदेशों को न फैलाएँ : सोशल मीडिया या अन्य अनधिकृत माध्यमों पर प्रसारित किसी भी
अफवाह असत्यापित सूचना भ्रामक दावा पर ध्यान न दें और न ही इसे आगे फैलाएँ।
यदि किसी संदिग्ध सूचना की जानकारी मिले, तो तुरंत जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को सूचित करें।
3. शांति भंग करने पर होगी सख़्त कार्रवाई : विधि-व्यवस्था भंग करने, गलत जानकारी फैलाने या शांति भंग करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए
