प्रभात इंडिया न्यूज़/@state editor
निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, श्री दिनेश कुमार राय के आदेशानुसार आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष / स्वच्छ वातावरण में सम्पन्न कराने के उदेश्य से इस जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अति आवश्यक है। जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्रो के भौतिक सत्यापन हेतु प्रथम चरण में दिनांक 11/02/2024 से 13/02/2024 तक थानावार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी,परन्तु थानावार शस्त्रो का शत प्रतिशत सत्यापन नही हो सका है। वैसे अनुज्ञप्तिधारी जो उक्त तिथि को शस्त्रो का सत्यापन नही करा पाय है,उनके लिए पुनः सत्यापन दिनांक 27/02/2024 से 29/02/2024 तक एवं 11/03/2024 से 13/03/2024 तक थानावार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी निर्धारित तिथियों को 10:30 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराहन तक संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कर अनुज्ञप्ति पर निरिक्षण की तिथि अंकित करेंगे। साथ ही उनके पास उपलब्ध कारतुस आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला शस्त्र शाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
शस्त्र के सत्यापन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जा रही है। फिर भी इस सूचना की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकने वाले को थानाध्यक्ष शस्त्र पंजी के अनुसार/थाना अन्तर्गत सभी अनुज्ञप्तिधारियों को चौकीदार / दफादार के माध्यम से लिखित सूचना भी तामिला करायेंगे ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना मिल सके। तामिला सूचना प्राप्त करने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिला अन्तर्गत मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के उतराधिकारियों द्वारा धारित शस्त्र को जमा नही किया जाता है। उनसे अपील की गई है कि ससमय शस्त्र सत्यापन कराएं। प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चिपकाये गये फोटो से मिलान कर हीं उनके शस्त्र का भौतिक सत्यापन करेंगे।
वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिनकी अनुज्ञप्ति पूर्व में दूसरे थाना से निर्गत है, परन्तु वर्तमान में किसी अन्य थाना अन्तर्गत निवास करते हैं वैसे अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति में अपने निवास स्थान का पता/थाना का सुधार करने हेतु 500 रुपये शुल्क चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति, निवास प्रमाण पत्र एवं हाल का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ जिला शस्त्र शाखा में समर्पित करेंगे।