प्रभारी जिलाधिकारी, श्री सुमित कुमार एवं अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह ने कनाडा के दंपत्ति को सौंपा बालक।विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में दत्तक ग्रहण माह मनाते हुए, दत्तक ग्रहण की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत प्रभारी जिलाधिकारी, श्री सुमित कुमार एवं अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा आज कनाडा के दंपत्ति को स्पेशल नीड्स बालक को गोद दिया गया। दत्तक ग्राही माता-पिता कनाडा के निवासी हैं और दत्तक ग्रहण हेतु बेतिया आए हैं ।
(प्रभात इंडिया न्यूज डेस्क बिहार। पिंटू कुमार रौनियार )
इसके पूर्व अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण के समक्ष दत्तक ग्रहण के इस वाद को सुनवाई के लिए रखा गया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत एनओसी प्राप्त होने एवं सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण के द्वारा गोद दिये जाने के निर्णय के उपरांत आज बच्चे को उसके दत्तक ग्राही माता पिता Mr. Lawrence Henry Pennings और Mrs. Shannon Adriana Pennings को सौंप दिया गया।
अंतर देशीय दत्तक ग्रहण में सभी जांच एवं नियमानुसार प्रक्रिया CARA एवं Authorised Foreign Adoption Agency द्वारा की जाती है। CARA द्वारा No Objectoin Certificate एवं Authorised Foreign Adoption Agency द्वारा dossier प्राप्त होने पर दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया SAA एवं DCPU द्वारा करते दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त किया जाता है।
*दत्तक ग्रहण की यह है प्रक्रिया*
दत्तक ग्रहण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है। कोई दत्तक ग्राही माता-पिता केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) के पोर्टल पर पंजीकरण कर गोद लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं । इसके लिए एक फोन नंबर, पैन कार्ड तथा ई मेल आईडी की आवश्यकता होती है । इसके उपरांत नजदीकी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान द्वारा दत्तक ग्राही माता पिता का होम स्टडी रिपोर्ट तैयार किया जाता है । इस पोर्टल पर दत्तक ग्राही माता-पिता अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं । इस वेबसाइट के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम से बच्चा गोद लेना गैर कानूनी है ।
जिला अंतर्गत गोद लेने हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है। किसी परित्यक्त बच्चे के प्राप्त होने के उपरांत बच्चे को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने तथा कारा के वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर पंजीकरण करने का प्रावधान है। इसके उपरांत बच्चे का विज्ञापन प्रकाशित कर कोई दावेदार नहीं होने की स्थिति में बाल कल्याण समिति द्वारा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण हेतु मुक्त करने का प्रावधान है। बच्चे की दंपत्ति के साथ ऑनलाइन मैचिंग, एडोप्शन कमिटी की बैठक तथा जिला पदाधिकारी अथवा अपर समाहर्ता के समक्ष दत्तक ग्रहण संस्थान की ओर से वाद दायर करने का प्रावधान है। अपर समाहर्ता के द्वारा लिए गए निर्णय के उपरांत गोद देने की कार्रवाई पूर्ण होती है। माता पिता के द्वारा बच्चा प्राप्त करने के उपरांत दो साल तक CARA द्वारा फॉलो अप कराया जाता है। इस अवसर पर प्रभारी सहायक निदेशक श्री ब्रजभूषण कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री अजय पासवान , एवं समन्वयक श्री ब्रजेश कुमार पटेल, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सहित सभी कर्मी उपस्थित थे। बेतिया से बच्चे को गोद लेने के उपरांत दत्तक ग्राही माता पिता के खुशी का ठिकाना नहीं था ।