प्रभात इंडिया न्यूज़ अजय सिंह चंदेल मधुबनी/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ अब बीडीओ सुनवाई करेंगे। योजना की राशि लेकर आवास नहीं बनाने पर बीडीओ नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि वसूली से संबंधित कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी बीडीओ को कार्रवाई करने को कहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नीलाम पत्र वाद की सुनवाई के लिए प्रखंड स्तर पर बीडीओ को प्राधिकृत करने का निर्देश दिया गया है।ताकि आवास योजना से संबंधित कार्य प्रखंड स्तर पर ही निष्पादित किया जा सके। प्रखंड-अंचल स्तर पर नीलाम पत्र वाद दायर करने, नोटिस निर्गत करने तथा इस पर सुनवाई करने की शक्ति वर्तमान में सीओ के पास है। सीओ के पास भूमि सहित अन्य मामलों से संबंधित अधिक कार्य रहने के कारण आवास योजना के लाभुकों की नीलाम पत्र वाद पर सुनवाई में रूचि नहीं ले पा रहे हैं। इस कारण यह शक्ति बीडीओ को दी गई है। मधुबनी बीडीओ धनहा पंचायत में निरीक्षण कर एक दर्जन लोगों को हिदायत दी है एक सप्ताह के अन्दर आवास योजना के पैसा लिए है तो कार्य शुरू करा दे, मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत शत-प्रतिशत आवासों को पूर्ण कराया जाना है।इसे ले विभागीय स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। योजना कार्यान्वयन मामले में कुछ लाभुकों द्वारा सहायता राशि ली गई है, किन्तु तय समय में आवास निर्माण पूरा नहीं किया गया है। पंचायत स्तर पर बीडीओ के माध्यम से लाभुकों को आवास शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वैसे लाभुकों जो समय पर आवास निर्माण पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उन्हें उजला व लाल नोटिस दी जा रही है। तमाम प्रयासों से जागरूक करने के बाद भी आवास निर्माण कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में बीडीओ नीलाम पत्र वाद की सुनवाई कर राशि वसूल करेंगे, आवास पर्यवेक्षक अधियाची पदाधिकारी होंगे।