प्रभात इंडिया न्यूज़ भैरोगंज (सुनील कुमार पाण्डेय)
प्रेम प्रसंग में शादी का झांसा देकर दो बर्षों तक यौन शोषण करने तथा अंत मे शादी से इंकार कर देने का एक मामला प्रकाश में आया है । मालूम हो कि इस मामले में पीड़िता द्वारा पहले कोर्ट में परिवाद दायर की गई थी । उसी परिवाद को लेकर भैरोगंज थाना में कांड अंकित करते हुए कार्यवाही आरम्भ की गई है । इस घटना में पीड़िता द्वारा गाँव के ही एक मुख्य आरोपित के अलावा उसके अन्य चार परिजनों को आरोपी बनाया गया है । भैरोगंज थानाध्यक्ष भरत कुमार ने उपरोक्त आशय की पुष्टि करते हुए बताया कि थानाक्षेत्र के मदरहनी ग्राम निवासी 19 बर्षीय किरण कुमारी पिता योगेंद्र उराँव ने मदरहनी के मुख्य आरोपी राजू उराँव पिता सोमेश्वर उराँव समेत सोमेश्वर उराँव पिता तेगा उराँव,पार्वती देवी पति सोमेश्वर उराँव,पानमती कुमारी पिता रामप्रसाद उराँव तथा शांति देवी पति जितेंद्र उराँव के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि मुख्य आरोपी राजू उराँव द्वारा उसे शादी का झांसा देकर बीते तकरीबन दो बर्षों तक उसका यौन शोषण किया गया और अब अंत मे शादी से इंकार कर दिया है । थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि कोर्ट परिवाद के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध थाना काण्डसंख्या 24/24 दिनांक 12/05/024 दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।