प्रभात इंडिया न्यूज डेस्क बिहार।बेतिया( सोनू भारद्वाज)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- S.O.2236(E), दिनांक-11.06.2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक-30.09.2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई थी। पुनः भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- S.O.3959(E), दिनांक-17.09.2024 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक- 31.12.2024 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है। उक्त बातों की जानकारी स्वाति उपाध्याय ,प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31.12.2024 तक अनिवार्यतः करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ePoS यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग (eKYC) करा सकते हैं।आगे उन्होंने बताया कि यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31.12.2024 तक नहीं की जाएगी, तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्यों के विरूद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा।

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