समय पर दर्ज कराएं दावा एवं आपत्ति ताकि निर्धारित समयावधि में कराया जा सके निष्पादन।प्राप्त दावा एवं आपत्ति का जांचोपरांत लिस्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा भारत निर्वाचन आयोग।मतदान केंद्रों की सूची तैयार कर आज 07 सितंबर को किया गया प्रारूप प्रकाशन।जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण से संबंधित बैठक सम्पन्न।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में सांसद, विधायक, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण से संबंधित बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न हुयी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी के सकारात्मक सहयोग से पूर्व के निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया है। आगामी निर्वाचन में भी आप सभी का सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में ही निर्वाचन संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराया जा रहा है। आप सभी भी भारत निर्वाचन आयोग के मापदंडों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे तथा जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में आज की यह बैठक की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 01.01.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण के क्रम में 1400 मानक के आधार पर मतदान केन्द्रों का पुर्नगठन किया गया है। 20-29 अगस्त तक जिले के सभी पोलिंग स्टेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया गया है। इससे संबंधित शिकायत एवं आपत्ति 07-17 सितंबर तक दर्ज कराया जा सकता है। 25 सितंबर के पूर्व प्राप्त शिकायत एवं आपत्ति का निष्पादन कराया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि ससमय आपति/दावा दर्ज कराएंगे ताकि निर्धारित समयावधि में संबंधित अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त आपति/दावा का निष्पादन कराया जा सके। जांचोपरांत फाइनल लिस्ट आयोग को अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा।
उन्होंने बताया कि सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से मतदान केन्द्र स्थलों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में 1400 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों की कुल संख्या-151 है। मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या (1400) को बनाये रखने के लिए सर्वप्रथम आसपास के मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण किया गया है। निर्वाचकों का स्थानांतरण के क्रम में निर्वाचकों के पूर्ण परिवार को एक साथ रखते हुए स्थानान्तरण का कार्य किया गया है। कुछ मतदान केन्द्रों में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या बनाये रखने के लिए युक्तिकरण के शर्तों के अनुरूप मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण नहीं होने के कारण नये मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन के उपरांत जर्जर/ध्वस्त मतदान केन्द्रों के स्थानांतरण का प्रस्ताव निर्वचक निबंधन पदाधिकारी से प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में नये भवन में स्थानांतरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि जर्जर/ध्वस्त/अन्य कारणों से परिवर्तन किये गये कुल मतदान केन्द्रों की संख्या-06 है। ऐसे मतदान केन्द्रों जिसके नाम मं परिवर्तन की गयी है, उसकी कुल संख्या-10 है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के आधार पर मूल मतदान केन्द्रों में संशोधन प्रस्ताव एवं मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा (1400) को बनाये रखने के लिए प्रस्तावित मतदान केन्द्रों को मिलाकर विहित प्रपत्र एनेक्चर-1 में मतदान केन्द्रों की सूची तैयार कर आज दिनांक-07.09.2024 को प्रारूप प्रकाशन किया जा रहा है।
इसी क्रम में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया गया और निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया, सादिक अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, लालबहादुर राय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, यशलोक कुमार, विवेक कुमार तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, गौरव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज, सूर्य प्रकाश गुप्ता आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।