प्रभात इंडिया न्यूज़ अजय गुप्ता भीतहां सोमवार को भितहा थाना परिसर में थानाध्यक्ष राकेश कुमार की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियो के साथ बैठक हुई। बैठक में नए आपराधिक कानून को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से तीन नए अपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। पहले जहां कुल 23 अध्याय में 511 धाराएं थी वहीं अब नए आपराधिक कानून में 30 अध्याय में 358 धाराएं होंगी। नए आपराधिक कानून में मुख्य रूप से कांडो के जांच पड़ताल में वैज्ञानिक अनुसंधान पर ज्यादा जोर दिया गया है। थानाध्यक्ष ने सोमवार को अपने बैठक में जनप्रतिनिधियो को बुलाकर अपील किया है ताकि नए कानून की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। नए कानून से जहां अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। वहीं पुलिस की कार्यशैली में व्यापक सुधार होगा। वही बैठक में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजय निषाद, समाजसेवी अंशुमान पांडेय, पूर्व प्रमुख तबरेज आलम, उपप्रमुख गोरख यादव,जिला परिषद प्रतिनिधि सुशील शर्मा, मुखिया संजय यादव,समाजसेवी जमालुद्दीन अंसारी, आजाद अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप गुप्ता , मुखिया प्रतिनिधि चन्दन गुप्ता, मुखिया रामाधार यादव,समाजसेवी शेख साबिर, मुखिया प्रतिनिधि मजहर हुसैन, पूर्व मुखिया जयप्रकाश राम, पूर्व सरपंच संजय मिश्रा, समाजसेवी अर्जुन कुमार, समाजसेवी सुग्रीव पांडे, जनप्रतिनिधिक एव बुद्धिजीवी आदि लोग उपस्थित रहें।