वोटर इंफोरमेशन स्लीप का ससमय वितरण कराने के साथ ही ईपिक वितरण की कराएं निगरानी 

विभिन्न कोषांगों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा

मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधि को तीव्र गति से क्रियान्वित कराने का निर्देश

प्रभात इंडिया न्यूज़/पश्चिम चम्पारण 

बेतिया (सोनू भारद्वाज)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दिनेश कुमार राय ने कहा कि ईवीएम डिस्पैच सेन्टर पर स्ट्रांग रूम की तैयारी, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं ससमय पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने कहा कि ईवीएम स्ट्रॉंग रूम में सीसीटीवी एवं सुरक्षा आदि की पुख्ता व्यवस्था सहित पोल, रिजर्वड एवं अनपोल्ड, नन फंक्शनल ईवीएम मशीन हेतु अलग-अलग स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी समीक्षात्मक बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्वाचन कर्मियों का प्रथम एवं द्वितीय रेन्डमाईजेशन, माइक्रो ऑर्ब्जवर की नियुक्ति एवं उनका प्रशिक्षण, मतदान कर्मियों का निर्वाचन प्रक्रिया एवं ईवीएम से संबंधित प्रशिक्षण सहित मतदान कर्मियों के द्वितीय प्रशिक्षण के बाद मानदेय की राशि का उनके बैंक खाते में ट्रांसफर आदि कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची, पोस्टल बैलेट, मतदान केन्द्र, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण, विधि-व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, आईटी एप्लीकेशन, वेबकास्टिंग आदि से संबंधित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्वाचक सूची की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाना है, इसे सुनिश्चित कराया जाय। वोटर इंफोरमेशन स्लीप का मुद्रण कराते हुए ससमय वितरण तथा ईपिक का वितरण एवं निगरानी सुनिश्चित किया जाय।

समीक्षा के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एमसीटी से जिला को कुल-283080 ईपिक प्राप्त हुआ था, जिसे पोस्ट ऑफिस को उपलब्ध करा दिया गया है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ईपिक वोटरों तक पहुंच रहा है। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पोल्ड ईवीएम को बाजार समिति, बेतिया में निर्धारित बज्रगृह में एवं अनपोल्ड, ननफंक्शनल ईवीएम/रिजर्व ईवीएम को वीवी-पैट वेयर हाउस में रखा जायेगा।

निर्वाचन व्यय अनुश्रवण की समीक्षा के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि पम्फलेट्स और पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 (ए) के तहत कार्रवाई की जाय। बैंक से कैश के संदेहास्पद निकासी पर नजर रखा जाय और विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

नोडल पदाधिकारी, स्वीप को निर्देश दिया गया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधि को तीव्र गति से क्रियान्वित कराया जाय। प्राथमिकता के साथ कम प्रतिशत वाले मतदान क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया जाय।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह सहित विभिन्न कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

By प्रभात इंडिया न्यूज़

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